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Admission

Admission Procedure

प्रवेश प्रक्रिया / नियम

नोट- विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में सत्र 2020-2021 की आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू किये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालय में एमए /एमएससी प्रथम वर्ष तथा बीए /बीएससी /बीकांम प्रथम वर्ष के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रणाली एवमं नियमों के अनुसार ही किए जाएंगें। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी ।

प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व प्रवेश सम्बन्धी नियम एवमं निर्देश का विस्तुत अध्ययन कर लें ।

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय की बेवसाइट http://ggpgcvral.org पर ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

1-प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य एमजेपी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली तथा उतर प्रदेश शासन के मानको एवमं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2-सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना अनिवार्य है।

3-अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे ।

4-महाविद्यालय के प्रत्येक पाठयक्रम में प्रवेश योग्यता (प्राप्तांको के प्रतिशत) के आधार पर किये जाएंगे छात्राओं का प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण मानकों के अनुसार होगा।

5-प्रवेश देने का पूर्णाधिकार प्रवेश समिति तथा प्राचार्य का है विशेंष परिस्थितियों में प्रवेश को बिना कारण बताऐ अस्वीकार /निरस्त किया जा सकता है।

6-शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश कार्य पूर्ण एवं वैध माना जायेगा शुल्क जमा हो जाने के उपरान्त इसकी वापसी सम्भव नहीं होगी।

7-पाठयक्रम के अनुसार ही आवेदन करना अनिवार्य है।

8-स्नातकोत्तर /स्नातक स्तर पर इच्छित विषय / संकाय में प्रवेश की इच्छुक छात्राओं को पाठयक्रम के अनुसार ही आवेदन पत्र (प्रवेश की समय सीमा की अवधि के अन्दर ) जमा करना होगा ।

9-स्नातक / स्नाकोत्तर पाठयक्रम के किसी वर्ष में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को अगली कक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

10-एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्राओं का पारस्परिक स्थानान्तरण केवल समान कक्षा में विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात ही सम्भव होगा स्थानान्तरण कराए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए छात्रा को दोना संस्थाओं के प्राचायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा यह सुविधा केवल एक वार ही अनुमान्य होगी, परन्तु शुल्क का हस्तान्तरण नही होगा ।

11- किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अथवा वि वि परीक्षा में सम्मिलित न होने पर उसे पुनः उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा । किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुई छात्रा को परीक्षा सुधार में सम्मिलित होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा , अर्थात प्रवेश के समय छात्रा पाठयक्रम हेतु अर्ह होनी चाहिए।

12-अनुशासनहीनता के लिए दण्डित तथा रैगिंग करने की दोषी अभ्यथियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13-प्रवेशार्थी को स्नातक की परीक्षा अधिकतम 6  वर्ष की अवधि में तथा स्नातकोत्तर की परीक्षा अधिकतम 4 वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी होगी ।

14-स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता स्नातक परीक्षा मे 45 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हा,े सम्बन्धित विषय जिसमें प्रवेश वांछित है उसमें भी कम से कम 45 प्रतिशत अकं होना अनिवार्य है । अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों जिन्होने जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया हो , के लिए नियमानुसार 5 प्रतिशत प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए अर्हता 40 प्रतिशत होगी ।

15-स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है ।

16-बी कांम प्रथम वर्ष में प्रवेश समान्यतः उन छात्राओं को दिए जाएगे जिन्होनें इण्टमीडियट अथवा समतुल्य परीक्षा वाणिज्य से उत्तीर्ण की हो । यदि स्वीकृत सीटों के सापेक्ष कुछ सीटे रिक्त रह जाती है । तो शेष सीटों पर अन्य वर्ग (गणितसहित ) एवं गणित की छात्राऐ उपलब्ध होने पर अर्थशास्त्र विषय से इण्टर उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश दिया जाऐगा ऐसी छात्रायें जिन्होनें इण्टरमीडियट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य ,कृषि से उत्तीर्ण की हो बीए में प्रवेश चाहती हों उनके 5 प्रतिशत अकं घटाकर योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमान्य होगें ।

17-महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में निर्धारित सीटों पर प्रवेश योग्यता सूची के अनुसार ही किये जायेगे अतः किसी प्रकार का कोई बाहा दबाब न बनाया जाय ।

18- परास्नातक कक्षा में प्रवेश योग्यता सूची छात्रा के स्नातक स्तर पर तीनों वर्षो के प्राप्तांक(प्रायोगिक परीक्षा को छोडकर)तथा जिस विषय में प्रवेश चाहती हो,उस विषय के प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक को सम्मिलित करते हुए तैयार की जाएगी महाविद्यालय में किसी भी कैजुअल प्रवेश व्यवस्था नहीं है 

19-अभ्यर्थी को दूसरी कक्षा में दो वर्ष से अधिक गैप होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

20-प्रवेश के लिए योग्यता सूची तैयार करते समय विश्वविद्यालय नियमानुसार अंतराल (गैप) के अकं घटाकर प्रवेश योग्यता सूची तैयार की जायेगी ।

21-प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में  विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक के अक प्रदानं कर प्रवेश योग्यता सूची तैयार की जायेगी ।

 

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